Waiting Ticket New Rule: इंडिया रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट धारकों के लिए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है इन नियम का उद्देश्य आरक्षित कोचों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना और उन यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। यह कदम तब उठाया गया जब कई यात्रियों ने वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों से संबंधित समस्याओं की शिकायत की, जारी किए गए नियम के अनुसार वेटिंग टिकट धारक आरक्षित कोचों में यात्रा नहीं कर सकेंगे,
भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए यह नियम के अनुसार वेटिंग टिकट धारकों को अब रेलवे में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है जिसके तहत यात्री को वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में तुरंत अलग स्टेशन पर यात्री को उतार दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार वह नागरिक स्वयं ही होंगे यह नियम यात्रियों के लिए मुख्य रूप से लागू होता है जो ऐसी और स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं।
स्लीपर और एसी में सिर्फ कंफर्म टिकट के साथ कर सकते हैं यात्रा
रेलवे के 2010 के संकलन के अनुसार आरक्षित यानी स्लीपर या एसी कोच में केवल कंफर्ट और आंशिक रूप से यानी आरएसी कंफर्म सीट वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ई टिकट के केस में ऑटमेटिकली कैंसिल हो जाता है। काउंटर के लिए वेटिंग टिकट को लेकर सिर्फ सामान्य कोच में ही यात्रा की जा सकती है जिसके तहत रक्त कोच में यात्रा नहीं की जा सकती है यात्रा करने पर वह व्यक्ति से भारी फाइन लिया जाएगा।
ऐसे में इस नियम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं बल्कि थोड़ी सख्ती की गई है, क्योंकि आरक्षित कोच में वेटिंग वाले की संख्या हरदम अधिक मात्रा में बढ़ते रहती है इसी को देखते हुए आम धारणा बन गई है कि काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित खोज में यात्रा की जा सकती है जिसके तहत ऐसा करने पर यात्रियों को वहीं दूसरे स्टेशन पर उतार दिया जाएगा उसके साथ न्यूनतम 450 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
वेटिंग टिकट का अर्थ
वेटिंग टिकट है जो तब जारी की जाती है जब किसी भी ट्रेन में सीट उपलब्ध नहीं हो यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट खरीदना है तो ऐसी स्थिति में अपनी यात्रा के लिए दिन तक इसकी पुष्टि का इंतजार करना होता है यदि इस सेठ की पुष्टि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह यात्रा नहीं कर सकता।
नए नियमों का सारांश
भारतीय रेलवे में वेटिंग टिकट यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत वेटिंग टिकट धारकों को आरक्षित कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में पाया जाता है तो उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी वह नागरिक से मिलेगा इसके साथ एसी कोच में पाए जाने पर उसे व्यक्ति से ₹440 अगले स्टेशन का किराया लिया जाएगा वही स्लीपर कोच: ₹250 अगले स्टेशन का किराया लिया जाएगा।
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